उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सुधार करवाने के लिए नहीं आना होगा शिमला, अधिसूचना जारी

उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सुधार करवाने के लिए नहीं आना होगा शिमला, अधिसूचना जारी

शिमला
बिजली बिलों में सुधार करवाने के लिए उपभोक्ताओं को अब शिमला नहीं आना पड़ेगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर सुनवाई करने जाएगा। दो लाख रुपये से अधिक बिलों के मामलों की बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में सुनवाई होगी। इससे कम राशि के बिलों के मामलों की सुनवाई जिलों में होगी। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग यह नई व्यवस्था कर दी है। इस बारे में अधिसूचना जारी हो गई है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने का फैसला लिया है। पुरानी व्यवस्थाओं को इसके तहत अब बदला जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं को शिकायतें रहती हैं। स्थानीय स्तर पर इन शिकायतों का निवारण नहीं होने के चलते उपभोक्ताओं को शिमला आना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब बोर्ड प्रबंधन स्वयं लोगों तक जाएगा।

इसके तहत दो लाख रुपये से अधिक बिजली बिल के मामलों की सुनवाई ही शिमला में होगी। इससे कम राशि के मामले जिलों में निपटाए जाएंगे। बोर्ड की ओर से उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। जिस सर्किल से शिकायत आएगी वहां किसी अन्य सर्किल से अधिकारी को भेजा जाएगा।

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